पेंशन के लिए फरवरी तक दे सकते है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
सतना। पेंशन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करने की मियाद बढ़ा दी गई है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनधारकों को 28 फरवरी तक सर्टिफिकेट देने के लिए छूट दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फरवरी तक किसी की पेंशन नहीं रोकी जाएगी। अक्टूबर 2020 में ईपीएफओ ने लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
अधिकारियों के मुताबिक अभी तक एक से 30 नवंबर के बीच पेंशनधारकों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता था। उसके बाद ही पेंशन सालभर के लिए जारी रहती थी। मगर संक्रमण की वजह से विभाग ने बरसों पुराने इस नियम को हटा दिया है। अब पेंशनधारकों के लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता एक साल होगी। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में पेंशनधारकों को सावधानी से रहने की आवश्यकता है, इसलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की मियाद बढ़ाई है। 30 नवंबर 2020 की बजाए अब फरवरी 2021 तक पेंशनधारक अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकते है।
बैंक-डाकघर में दे सकते है प्रमाण
संक्रमण को देखते हुए विभाग ने बैंक और डाक विभाग को लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया करने के निर्देश दिए है। इसके चलते पेंशनधारक अपने बैंक शाखा और नजदीकी डाकघरों में लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते है। अधिकारियों के मुताबिक पेंशनधारकों की भीड़ कम करने के लिए यह फैसला लिया है।
पेशनर अब अपना डीएलसी फरवरी तक जमा कर सकते हैं। कोविड संक्रमण के चलते डीएलसी प्रस्तुत करने की मियाद फिलहाल बढ़ा दी गई है।
पवन सिंह, आयुक्त , ईपीएफ