पूर्व आरक्षक सौरभ के यहां छापे में नहीं मिली डायरी

अपने लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) ने दिसंबर 2024 में भोपाल के मेंडोरी के पास कोई जब्ती कार्रवाई (जिसमें एक लावारिस कार से सोना और नकदी जब्त की गई) नहीं की। इसके बजाय, एसपीई ने 19 और 20 दिसंबर को शर्मा की आवासीय संपत्ति (ई 7/78) और कार्यालय (ई 7/657 अरेरा कॉलोनी) पर क्रमशः तलाशी ली। एसपीई ने 19 दिसंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) के तहत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान शर्मा की पत्नी दिव्या तिवारी, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर और अन्य को भी आरोपी बनाया गया। बाद में मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं और आगे की जांच जारी है। जांच एसपीई, लोकायुक्त द्वारा की जा रही है।
जवाब में बताया कि इसके अलावा, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एक शिकायत (295/24) दर्ज की गई है, और इसकी जांच चल रही है। सिंघार ने पूछा था कि क्या पिछले दिसंबर में लोकायुक्त छापे के दौरान मेंडोरी में एक लावारिस कार से करीब 54 किलो सोना और करोड़ों की नकदी जब्त की गई थी, और इसके पीछे कौन लोग थे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या तलाशी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूली का विवरण वाली डायरी जब्त की गई थी और क्या इसमें नाम और मौद्रिक लेन-देन का विवरण शामिल था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह आयकर विभाग ही था जिसने मेंडोरी में लावारिस कार से नकदी और सोना जब्त किया था।