सरपंच-सचिव से वसूली के साथ जेल भेजने के आदेश

रीवा | ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर विभिन्न मदों की राशि में किस तरह से धांधली की गई है, इसका अंदाजा जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम पंचायत टंगहा से लगाया जा सकता है। पीसीसी निर्माण कार्य के लिए निकाले गए 8 लाख 81 हजार के बाद भी निर्माण नहीं किया गया। सरपंच-सचिव द्वारा की गई इस धांधली के बाद कलेक्टर से हुई शिकायत में जो आदेश किया गया है, उसमें वसूली के साथ दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं।

जनपद पंचायत त्योंथर की ग्राम पंचायत टंगहा में प्रधान प्रशासकीय समिति एवं सचिव द्वारा पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए 8 लाख 81 हजार 300 रुपए का आहरण कर सड़क का निर्माण नहीं कराया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर द्वारा उक्त अनियमितता का मामला न्यायालय कलेक्टर के यहां दर्ज कराया गया था। 8 दिसम्बर को न्यायालय कलेक्टर ने पीसीसी सड़क के नाम पर आहरित की गई राशि में धांधली किए जाने के मामले में मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) की उपधारा 2 के तहत अनावेदकगणों को गिरफ्तारी वारंट के जरिए सिविल जेल भेजे जाने का आदेश पारित किया है। वहीं उपधारा 3 के तहत भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली के लिए जिला पंचायत सीईओ द्वारा नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया है।

क्या था मामला
ग्राम पंचायत टंगहा की प्रधान श्रीमती बिटोल प्रशासकीय समिति एवं अरविंद कुमार सिंह सचिव द्वारा  पीसीसी सड़क की राशि का आहरण कर कार्य नहीं कराया गया। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत त्योंथर द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 894, 16 अक्टूबर 2020 को न्यायालय कलेक्टर के यहां पेश किया गया था। प्रतिवेदन में बताया गया था कि सुखलाल के घर से रामकुमार के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख 94 हजार तथा महावीर के घर से लवकुश कोल के घर तक 2 लाख 78 हजार 800 रुपए, रमेश कोल के घर से विनोद कहार के घर तक 2 लाख 63 हजार 500 रुपए एवं महावीर के घर से लवकुश के घर तक 45 हजार रुपए का आहरण किया गया था। मौके में कोई भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। 

सचिव के निलंबन के बाद सरपंच ने निकाले 24 लाख
ग्राम पंचायत टंगहा के निलंबित सचिव अरविंद कुमार सिंह ने वसूली की आधी राशि जमा करने के बाद प्रकरण के संबंध में जो जवाब दिए हैं वह चौंकाने वाले हैं। उन्होंने अपने दस्तावेज में स्पष्ट किया है कि उनके निलंबन अवधि के बाद प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत टंगहा श्रीमती बिटोल द्वारा वर्तमान में 24 लाख रुपए का आहरण किया गया है। आहरित की गई राशि की जानकारी यूनियन बैंक आॅफ इंडिया से ली जा सकती है।

पीसीसी सड़क निर्माण के नाम पर आहरित की गई राशि एवं सचिव अरविंद कुमार सिंह द्वारा निलंबन के बाद 24 लाख रुपए के आहरण की दी गई जानकारी में न्यायालय कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आहरित की गई राशि के बाद पीसीसी सड़क निर्माण के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत टंगहा श्रीमती बिटोल को पद पर बने रहना लोकहित में नहीं है। ऐसे में उन्हें प्रधान पद से पृथक कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार त्योंथर से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली करने के आदेश जारी किए हैं।