पुलिस ने पकड़ा अमानक खोवा-पनीर, नागौद में एफआईआर दर्ज
सतना। पुलिस ने अमानक खोवा व पनीर की एक खेप को जब्त किया है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज की है। इसके पहले भी सतना व नागौद में तीन दिन पहले अमानक खाद्य पदार्थ के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इस प्रकरण पर मिली जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे की रिपोर्ट पर नागौद कोतवाली में घटिया खाद्य सामग्री जो बस से परिवहन की जा रही थी, उस पर अपराध दर्ज किया गया है।
गुरुवार को सिंहपुर चौराहे में बालाजी बस क्र. एमपी 07पी/3882 में खोवा व पनीर के परिवहन की जानकारी मिली थी जिसमें बुधवार व गुरुवार की रात दो बजे बस को नागौद पुलिस द्वारा सिंहपुर चौराहे में रोका गया, बस की डिग्गी से तीन बोरी पनीर व एक बोरी खोवा पाया गया। पुलिस को यह सूचना थी कि दोनों खाद्य पदार्थ मिलावटी हैं लिहाजा पुलिस द्वारा खाद्य सामग्री को जब्त कर उसे रखवा दिया गया और इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को दी गई।
पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे एफएसओ
नागौद पुलिस की सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम नागौद कोतवाली पहुंची और संदिग्ध खोवा- पनीर की जांच कराई गई। दोनों खाद्य पदार्थो की जांच के लिए सेम्पल लिए गए जिसमें गवाह के रूप में बस कंडेक्टर हरि सिंह पिता श्याम लाल चौहान 34 वर्ष निवासी ग्राम उपरांय थाना गोराघाट जिला दतिया एवं आरक्षक धर्मेन्द्र सिसोदिया पिता सुख सिंह 28 साल निवासी नागौद थाना नागौद के सामने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सेम्पल लिया गया जिसे जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा।
नहीं मिले मालिक
जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए खोवा व पनीर का वजन कराया गया जिसमें 50 किलो खोवा व तीन बोरी पनीर वजन डेढ़ क्विंटल प्रथम दृष्टया दोनों ही खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप मिलावटी पाए जाने का संदेह जताया गया। खोवा - पनीर किसका है इसका मालिकाना हक जताने कोई भी व्यक्ति सामने नही आया। न ही इसकी खरीदी- बिक्री से संबंधित कोई दस्तावेज पुलिस या खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए गए।
लिहाजा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत थाना नागौद में अपराध क्र. 1461/20 धारा 272, 273 भादवि एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 2006 की धारा 26(2)(द्वितीय), 26(2)(व्ही) सहपठित धारा 51, 52, 58 का अपराध अज्ञात खोवा- पनीर स्वामी के विरुद्ध दर्ज किया गया। कोतवाली नागौद पुलिस द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है।