सिंहपुर गोलीकांड: थानेदार व आरक्षक भगोड़ा घोषित
सतना | जिले के बहुचर्चित सिंहपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी थानेदार व आरक्षक को बुधवार के दिन न्यायलय ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ऐसे में अग्रिम जमानत के लिए हाथ- पैर मार रहे एसआई व आरक्षक की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोनों मुख्य आरोपी हैं और इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज है जबकि घटना के बाद से ही थानेदार विक्रम पाठक व आरक्षक आशीष कुमार सिंह फरार चल रहे हैं।
9 दिसम्बर को इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश होना था लेकिन यह तारीख भी गुजर गई और गोलीकांड के दोनों मुख्य आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंक इधर-उधर फरारी काट रहे हैं। दोनों के विरुद्ध न्यायलय ने गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी कर रखा है। 9 दिसम्बर को अदालत में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा दोनों को भगोड़ा घोषित किया है।
सतना से पटना तक पुलिस की दबिश
सिंहपुर गोलीकांड मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी निलंबित थानेदार विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष कुमार सिंह के खिलाफ गिरप्तारी वारंट जारी होने के बाद लगातार सितम्बर माह से फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा कटिहार, पटना, सुल्तानपुर, बनारस, सागर, दमोह व अन्य जगहों में छापेमारी कर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया पर कामयाबी नही मिली, इधर दोनों के पैतृक गांव में पुलिस टीम गई ताकि गिरफ्तारी वारंट को तामील कराया जा सके लेकिन दोनों लगातार पुलिस से बचते फिर रहे हैं।
पुलिस द्वारा फरारी पंचनामा पेश किए जाने के उपरांत अदालत ने दोनों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के तहत फरारी की उद्घोषणा जारी की थी एवं दोनों आरोपियों को उपस्थित होने एक महीने का समय दिया गया। उद्घोषणा की तमीली के लिए जारी उद्घोषणा को न्यायालय, आरोपीगण के घर, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया। इसके बावजूद भी आरोपीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
सम्पत्ति कुर्क करने डीएम को आदेश
लगातार फरार चल रहे थानेदार व आरक्षक को न्यायलय ने भगोड़ा घोषित करते हुए सतना डीएम को यह आदेश दिया है कि दोनों के विरुद्ध सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाए। इसके पहले न्यायलय नागौद में चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने का प्रतिवेदन मामले के विवेचक द्वारा दिया गया। बताया गया कि डीएम को फरार आरक्षक आशीष कुमार सिंह का ढावा जो ग्राम मोहनिया हल्का नौगांव तहसील मैहर में स्थित आराजी नंबर 70/1/1/क/1 एवं 70/1/2 को न्यायालय नागौद द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया।
जबकि इसके पहले थानेदार पाठक के खाते से 80 हजार रुपए की राशि को भी कुर्क किया गया है। आरोपी विक्रम की अचल संपत्ति की कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सागर से जानकारी ली गई लेकिन उसके नाम कोई अचल सम्पत्ति नई पाई गई, अन्य और संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। एसपी के प्र्रस्ताव पर दोनों आरोपियों के ऊपर 20-20 हजार रुपए का इनाम डीआईजी रीवा ने कुछ ही दिन पहले बढाया है।