प्रदेश सरकार ने दी सौगात: एसिड अटैक पीडि़ताओं को हर महीने मिलेंगे पांच हजार रुपए
भोपाल | प्रदेश में एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली पेंशन के साथ-साथ अब उन्हें 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नि:शक्तजन विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव संबंधी पहली फाइल पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए।
17 पीडि़तों के नाम दर्ज
आयुक्त नि:शक्तजन संदीप रजक ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में दिव्यांगता की सूची में 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी गई है। इसमें एसिड अटेक पीड़ितों को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। अधिनियम में प्रावधानानुसार बैंच मार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत रखा गया है। उल्लेखनीय है कि स्पर्श पोर्टल के अनुसार प्रदेश में एसिड अटेक पीड़ितों की संख्या 17 है। इस मौके पर प्रतीक हजेला मौजूद थे।